[imp*]केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है ?

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई?

केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता ?

केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ?

केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां

Kendriya Suchna Aayog- MPPSC,

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग


केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न


केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 

CENTRAL INFORMATION COMMISSION EXAM GK FACTS IN HINDI.


केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय    ➤नई दिल्ली 

वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त            ➤श्री विमल विमल जुल्का (चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर)
केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल   ➤3 वर्ष (पहले यह 5 वर्ष था)


मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग



 मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन ➤ 22 अगस्त 2005 
 मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय ➤अरेरा हिल्स ,भोपाल 
 मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ➤श्री अरविंद  कुमार शुक्ला


**सांविधिक प्रावधान**

* सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई।

*12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में आया।
*प्रत्येक लोक  प्राधिकारी के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना के विकास हेतु यह अधिनियम लाया गया है।



➥केंद्रीय सूचना आयोग की  संरचना 


यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10  सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है।



केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति  


मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति (प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा के विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री द्वारा नाम विनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री) की सिफारिश पर करता है।




➥केंद्रीय सूचना आयोग के  कार्य एवं शक्तियां


केंद्रीय सूचना आयोग का कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें जो:-

1. लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ  रहा हो।


2. जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी जानकारी को देने से इनकार किया गया है।


3. समय सीमा के अंतर्गत प्रत्युत्तर ना पाने वाले व्यक्ति।


4. यदि व्यक्ति को प्रदान की गई सूचना अपूर्ण भ्रामक एवं मिथ्या हो।


5. ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई हो जो वह अनुचित समझता हो।


केंद्रीय सूचना आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं यह किसी व्यक्ति को  सम्मन जारी कर सकती है।।





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